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इलाहाबाद का नाम बदले जाने के खिलाफ एक याचिका पर SC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका इलाहाबाद...

इलाहाबाद का नाम बदले जाने के खिलाफ एक याचिका पर SC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली लखनऊTue, 21 Jan 2020 06:18 AM
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी की ओर से जारी की गई है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और बीआर गवई व सर्यकांत की एक पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ता सोसायटी ने कहा कि इलाहाबाद का नाम पिछले 400 सालों से चला आ रहा है। अब यह नाम ही नहीं रह गया है बल्कि लोगों के लिए एक पहचान भी बन चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शहर का नाम बदलने के लिए कोई नियमित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया है। पिछले साल हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम बदलने के खिलाफ याचिका में कोई जनहित नहीं है। साल ही कहा कि हम सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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