अजब हाल! पीएफआई सदस्यों की पहले मांगी रिमांड, अब जेल पर लेने ही नहीं पहुंची पुलिस
वाराणसी से गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी थी। 55 घंटे की रिमांड मंजूर भी हो गई। इसके बाद भी पुलिस की टीम पीएफआई सदस्यों को रिमांड पर लेने ही नहीं पहुंची।
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पीएफआई से जुड़े सदस्यों की धरपकड़ के लिए पूरे देश में छापेमारी चल रही है। वाराणसी से भी दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके जरूरी पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी थी। काफी बहस के बाद 55 घंटे की रिमांड मंजूर भी हो गई। इसके बाद भी पुलिस की टीम पीएफआई सदस्यों को रिमांड पर लेने ही नहीं पहुंची। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा होती रही।
पीएफआई के सदस्यों जैतपुरा थाना क्षेत्र के कच्ची बाग निवासी रिजवान अहमद और आदमपुर थाना क्षेत्र के आलमपुरा निवासी मोहम्मद शाहिद की सोमवार की सुबह दस बजे से 55 घंटे की रिमांड मिली थी। इसके बाद भी पुलिस सोमवार दोपहर बाद तक दोनों को रिमांड पर नहीं ले सकी थी। कहा जा रहा है कि विवेचना अधिकारी एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी की ओर से पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दी जा सकती है।
वाराणसी से गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों की 55 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर, अधिवक्ता भी साथ रह सकेंगे
पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों को लेकर देशभर में चल रहे छापेमारी के क्रम में एनआईए की सूचना पर वाराणसी एटीएस शनिवार को दोनों सदस्यों को गिरफ्तार कर आदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को ही विवेचना अधिकारी एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी की ओर से दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था।
इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि मंगलवार सुबह 10:00 बजे से 29 सितंबर की शाम 5:00 बजे तक की दी गई है।