तेरह साल पुराने छजलैट केस में आरोपी सांसद आजम खां और अब्दुल्ला की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। उधर केस में आरोपी सपा के चारों विधायक समेत पांच की हाजिरी माफी आने से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से गवाहियां भी होने लगी है। मंगलवार को छजलैट में तैनात रहे एसआई ने कोर्ट में बयान रिकार्ड कराए। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से जिरह न हो सकीं। केस में अब तक तत्कालीन एसओ समेत पांच पुलिस कर्मियों के बयान हो चुके है। कोर्ट में आरोपी दो सपा नेता ही हाजिर हुए।
प्रकरण जनवरी, 2008 का है। बसपा सरकार में छजलैट में सपा नेता आजम खां व काफिले को रोका गया था। पुलिस ने चेकिंग के चलते उनकी कार को रकवाया तो काफिले में चल रहे उनके साथ सपाई बेकाबू हो गए और हाईवे जाम कर हंगामा कर दिया था। मामले में पुलिस की ओर से सांसद आजम खां, अब्दुल्ला समेत सपा विधायक समेत नौ सपाइयों के खिलाफ बवाल व अन्य धाराओ में मुकदमा कायम कराया गया था।
केस की सुनवाई यहां एमपी एमएलए की विशेष अदालत एडीजे-5 में सुनवाई हो रही है। केस में पुलिस के बयान हो रहे है। अब तक पांच पुलिस कर्मी कोर्ट में बयान दे चुके है। मंगलवार को एसआई नरेन्द्र सिंह(तत्कालीन कांस्टेबिल)के बयान हुए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल के अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन रहे। बचाव पक्ष की एसआई से जिरह नही हो सकीं। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख लगाई है। हालांकि कोर्ट में चारों सपा विधायक-हाजी इकराम कुरैशी, महबूब अली, मनोज पारस व नईमुल हसन समेत पांच सपा आरोपियों के न आने पर हाजिरी माफी आई। कोर्ट में आरोपी सपा नेता राजेश यादव व राज कुमार प्रजापति पेश हुए।
जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी केस: आरोप पत्र दाखिल न होने से कोर्ट में इस केस की टली सुनवाई
मुरादाबाद। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले की सुनवाई न हो सकीं। मुरादाबाद में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। प्रकरण की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की ओर से विवेचना के चलते फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल न होने से अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख छजलैट प्रकरण संग चार मार्च की तारीख लगाई है।