सपा विधायक इरफान सोलंकी को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज
सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनके खिलाफ जाजमऊ में दर्ज प्लाट में आगजनी के मामले में जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त हो गई। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी पहले ही निरस्त हो चुकी है।

इस खबर को सुनें
सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनके खिलाफ जाजमऊ में दर्ज प्लाट में आगजनी के मामले में जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त हो गई। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद विधायक के वकील ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस के बाद अर्जी निरस्त कर दी गई। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी महिला ने कब्जे की नियत से प्लाट में आगजनी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मामले में विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी को पुलिस जेल भेज चुकी है। इरफान की ओर से सेशन कोर्ट में दी गई जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने जाजमऊ के वृद्ध विधवा महिला का घर जलाने तथा ज़मीन पर कब्जा करने के मामले को संगीन अपराध के रूप में लेते हुए ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपित विधायक प्रभावशाली हैं। जमानत के बाद गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। विधायक के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।