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यूपी में कोरोना कर्फ्यू केे दौरान कितने बजे खुलेगी शराब की दुकान ? जानिए नियम

यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। पिछले कई दिनों से यूपी के जिलों में शराब की दुकानें बंद हैं। अब अधिकांश जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दुकानें खुलवा दी है। आगरा के बाद अब...

यूपी में कोरोना कर्फ्यू केे दौरान कितने बजे खुलेगी शराब की दुकान ? जानिए नियम
वरिष्ठ संवाददाता,लखनऊTue, 11 May 2021 05:07 PM
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यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। पिछले कई दिनों से यूपी के जिलों में शराब की दुकानें बंद हैं। अब अधिकांश जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दुकानें खुलवा दी है। आगरा के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी मंगलवार से ही शराब की दुकानें खुल रही हैं। दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी पर गोला बनाना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। 

जानिए क्या है नियम : 

- वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और नोएडा में सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक ही दुकान खोलने के आदेश जारी हुए हैं।

- अलीगढ़ में जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक कुछ तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

- आगरा मेें आबकारी निरीक्षकों द्वारा सभी अनुज्ञापियों को व्हाट्सएप कर संदेश भेजा गया है कि मंगलवार से समस्त थोक व फुटकर शराब की दुकानें (बार को छोड़कर) सुबह 10 से सायं 7 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।

- सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है।

- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए शराब बेची जाएगी।

- सभी दुकानों पर  सैनिटाइजर की उपलब्धता जरूरी होगी। 

- लाइसेंसधारकों को भेजे गए संदेश में साफ किया गया है कि मॉडल शॉप और देशी शराब की दुकानों की कैंटीन फिलहाल संचालित नहीं की जाएंगी।

अलीगढ़ में दुकानों के बाहर जुटी भीड़ : 

अलीगढ़ जिले के समद रोड, रामघाट रोड, श्याम नगर सहित तमाम दुकानों पर लोग थैले लेकर पहुंचे। मनचाहा ब्रांड नहीं मिलने पर जो भी ब्रांड मिला उसकी बोतल, हाफ, क्वार्टर ग्राहकों ने खरीद लिए। जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि सभी लाइसेंसियों को 10 से एक बजे तक तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इस अवधि में कोविड-19 के नियमों के तहत ही बिक्री होगी। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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