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यूपी के इस शहर में बढ़ाई गई धारा 144, जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान

यूपी में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है लेकिन संक्रमण को देखते हुए यूपी के कुछ शहरों में अभी सख्ती बरकरार है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 30 जून तक धारा-144 लागू कर दी है।...

यूपी के इस शहर में बढ़ाई गई धारा 144, जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान
संवाददाता,गाजियाबादTue, 22 Jun 2021 09:40 PM
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यूपी में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है लेकिन संक्रमण को देखते हुए यूपी के कुछ शहरों में अभी सख्ती बरकरार है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 30 जून तक धारा-144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू होने से कोविड गाइडलाइन का और सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में सभी सिनेमाघर, जिम, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल बंद हैं। बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। शादी विवाह समारोह में 50 लोगों से ज्यादा एकत्र नहीं होगे। साप्ताहिक बंदी वाले दिन शनिवार व रविवार को गाइडलाइन में दी गई छूट के अलावा सभी गतिविधियां बंद रहेंगे। मंदिर साप्तहिक लॉकडाउन वाले दिन खुल सकेंगे लेकिन एक बार में 50 लोगों से ज्यादा परिसर में मौजूद नहीं होंगे। बिना मास्क के सामान नहीं बेचेंगे। साथ ही खरीददार को भी मास्क लगाना जरूरी होगा। दो पहिया व तीन पहिया वाहनों पर दो व चार पहिया वाहनों में तीन से ज्यादा लोगों को चलने की छूट नहीं होगी।

नोएडा में 10 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144
कोविड-19 महामारी को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने नोएडा में 10 जुलाई तक धारा 144 बढ़ा दी है। यूपी सरकार से मिली छूट के मुताबिक नोएडा पुलिस ने भी कर्फ्यू में रियायत दी है। इस बारे में रविवार को अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार बताया गया है कि कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को शासन ने आपदा घोषित किया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि 10 जुलाई तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगा। नए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि चिकित्सकीय और आवश्यक सेवाओं की सुविधा जारी रहेगी।

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