एक और केस में उलझ गए आजम खान, सरकारी लेटर पैड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल का आरोप तय
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सरकारी लेटर पैड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल के मामले में से सपा विधायक आजम खान पर एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए हैं।
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सरकारी लेटर पैड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल के मामले में बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपुर से सपा विधायक आजम खान पर एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए हैं। विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय करते हुए गवाही के लिए चार नवम्बर की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान आजम खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे।
इससे पहले 29 सितंबर को आजम खान की ओर से दाखिल उन्मोचन प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत में आजम खान पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया गया। जिस पर आजम खान की ओर से आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमे के विचारण की मांग की गई।
यह था मामला
अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर ने बताया कि आजम खान के खिलाफ 1 फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में अल्लामा नकवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में आजम खान के सरकारी लेटर पैड पर भाजपा, आरएसएस, मौलाना कल्बे जवाद के संबंध में टिप्पणी की थी।