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पंचायत चुनाव में खपाने के लिए स्प्रिट से बना रहे थे अवैध शराब, दो गिरफ्तार 

उत्‍तर प्रदेश के महराजगंज में पंचायत चुनाव में शराब की डिमांड देख स्प्रीट से अवैध शराब बनाने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्वाट टीम, आबकारी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने...

पंचायत चुनाव में खपाने के लिए स्प्रिट से बना रहे थे अवैध शराब, दो गिरफ्तार 
हिन्‍दुस्‍तान टीम ,महराजगंज Thu, 15 Apr 2021 06:30 PM
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उत्‍तर प्रदेश के महराजगंज में पंचायत चुनाव में शराब की डिमांड देख स्प्रीट से अवैध शराब बनाने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। स्वाट टीम, आबकारी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने होलोग्राम, रैपर, ढक्कन, खाली शीशी के अलावा 36 लीटर स्प्रीट व एक पेटी शराब के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के अमरूतिया केवटान टोला निवासी दो आरोपित सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। चुनाव में शराब खपाने के लिए यह जानलेवा शराब बनाई जा रही थी लेकिन पुलिस की सतर्कता से भंडाफोड़ हो गया। 

केस दर्ज करने के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस कार्यालय में गुरुवार को एसपी प्रदीप गुप्ता ने स्प्रीट से अवैध शराब तैयार करने वाले रैकेट का खुलासास करते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब की बिक्री को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान स्वाट टीम के प्रभारी शशांक शेखर राय को मुखबिर के जरिए सूचना सदर कोतवाली क्षेत्र के अमरुतिया केवटान टोला में स्प्रीट से अवैध ढंग से शराब की पैकिंग की जा रही है। खाली शीशी में उसे पैक कर होलोग्राम व रैपर भी लगाया जा रहा है। इसे देख असली व नकली में फर्क करना मुश्किल है। 

इसके बाद स्वाट टीम ने सदर सर्किल के आबकारी निरीक्षक जिला जीत सिंह व कोतवाली प्रभारी मनीष सिंह के साथ संयुक्त टीम बनाकर अमरुतिया केवटान टोला में दबिश दी। इस छापेमारी में अवैध शराब बेच रहे आरोपित अमरेश व कमलेश को टीम ने हिरासत में ले लिया। 

स्प्रीट से शराब बनाने के बाद शीशी में पैकिंग भी कर रहे थे आरोपित
एसपी ने बताया कि जांच-पड़ताल में उनके पास से दो जैरिकेन में 36 लीटर स्प्रीट, एक पेटी में 45 शीशी बंटी-बबली शराब, 279 होलोग्राम, 149 रैपर, 970 ढक्कन, 60 खाली शीशी बरामद हुई। दोनों स्प्रीट से अवैध शराब बनाने के बाद उसे खाली शीशी में पैक कर ढक्कन से बंद कर रहे थे। शीशी पर होलोग्राम व रैपर भी लगा दे रहे थे। 

स्प्रीट से शराब बनाने में जरा भी मात्रा में गड़बड़ी रहे तो वह जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन पुलिस व आबकारी टीम ने कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। 

धोखाधड़ी व कॉपीराइट एक्ट समेत कई धारा में केस दर्ज 
इस मामले में अमरेश व कमलेश के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 आईपीसी, 60(1) आबकारी अधिनियम व 63/64 कॉपीराइट एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया।

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