किसानों को राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें अब कब तक है आखिरी डेट
किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ गई है। खरीफ फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि चार अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई। उपकृषि निदेशक ने किसानों को फसल बीमा कराने की अपील की है। कहा कि के्रडिट कार्ड से स्वत: बीमा के प्रीमियम की धनराशि काट कर बीमा कंपनी को दी जाती है। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं वह चार अगस्त तक बैंकों में फार्म भरकर जमा कर सकते हैं। विगत वर्ष सात करोड़ 60 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान 22 हजार 694 किसानों को किया गया।
उपकृषि निदेशक श्रवण कुमार ने कहा कि इस वर्ष खरीफ फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋणी किसानों के फसल बीमा के लिए सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वत: प्रीमियम काटकर बीमा कम्पनी को प्रेषित कर दिया जाता है। जो ऋणी कृषक लाभ नहीं लेना चाहते हैं वह चार अगस्त तक आप्ट आउट फार्म भरकर अपने बैंक में जमा करा दें। गैरऋणी कृषक अपने बैंक व जनसेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिले में खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, उर्द और अरहर की फसलें फसल बीमा से आच्छादित हैं।
फसल प्रभावित होने के 72 घंटे के अन्दर सूचना देनी होती है। प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर 14447, 1800889686 पर या सम्बन्धित बैंक शाखा, नामित बीमा कम्पनी, कृषि विभाग के मुख्य कार्यालय पर सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें। जिससे नुकसान का आंकलन कर मुआवजा निर्धारित कर भुगतान कराया जा सके।
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