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सिपाही भर्ती 2013 के रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती 2013 में गलत क्षैतिज आरक्षण के कारण रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट बोर्ड से यह बताने को कहा है कि आज...

सिपाही भर्ती 2013 के रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब
इलाहाबाद, विधि संवाददाताSat, 15 Sep 2018 07:37 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती 2013 में गलत क्षैतिज आरक्षण के कारण रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट बोर्ड से यह बताने को कहा है कि आज की तारीख में कुल कितने पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है। साथ ही इन पदों को भरने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। इसके अलावा जो पद कोर्ट के आदेश तहत पहले ही भर दिए गए हैं। क्या इनके साथ उन पदों पर भी विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि अवैध रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाए जाने के बाद रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति की गई है या नहीं, कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव से इन सभी बिंदुओं पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

भर्ती बोर्ड ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस दौरान रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं कि जाएगी। याचिका में सामान्य सीटों पर चयनित क्षैतिज आरक्षण के अभ्यर्थियों को हटाने से रिक्त हुए पदों पर नियमानुसार नियुक्ति करने की मांग की गई है। कहा गया है कि भर्ती बोर्ड मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर रहा है।

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