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अब हर शहर में सस्ती दर पर डोरमेट्री की व्यवस्था कराएगी योगी सरकार, जानिये पूरा ब्योरा

शहरों में चंद दिनों के लिए आने वाले युवा हो या प्रवासीय या फिर पर्यटक और छात्र...उन्हें मामूली किराए पर एक बेड की डोरमेट्री मिलेगी। दस वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेड के साथ एक अलमारी और लॉकर की सुविधा...

अब हर शहर में सस्ती दर पर डोरमेट्री की व्यवस्था कराएगी योगी सरकार, जानिये पूरा ब्योरा
लखनऊ प्रमुख संवाददाता Tue, 30 Mar 2021 07:36 PM
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शहरों में चंद दिनों के लिए आने वाले युवा हो या प्रवासीय या फिर पर्यटक और छात्र...उन्हें मामूली किराए पर एक बेड की डोरमेट्री मिलेगी। दस वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेड के साथ एक अलमारी और लॉकर की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के सभी शहरों में यह सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे शहरों में आने वालों को किसी होटल से भी कम कीमत यह सुविधाएं मिल सकें। नगर विकास विभाग इसके लिए नई नीति जल्द जारी करने जा रहा है।

केंद्र सरकार ने अफोर्डेबुल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स योजना शुरू करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। केंद्र के दिशा-निर्देश के आधार पर नगर विकास विभाग ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर लिया है। अब इसके लिए विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं। मसलन, कैसे इसका निर्माण होगा, कितने में लोगों को इसे किराए पर दिया जाएगा। अधिसूचित कस्बों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास और विशेष क्षेत्र विकास, औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में इसे बनाया जाएगा।

आयकर व जीएसटी में छूट
इस योजना में डोरमेट्री या मकान बनाने वालों को आयकर, जीएसटी में छूट देने के साथ ही कम ब्याज पर लोन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उसके द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन को 30 दिनों में निस्तारित करना होगा। परियोजना पास होने के बाद बिल्डर को 18 महीने में इसे पूरा करना अनिवार्य होगा। सेवा शुल्क जैसे जलकर, गृहकर, विद्युत शुल्क, सीवरेज शुल्क आदि आवासीय दरों पर लिया जाएगा। डारमेट्री में पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई और शौचालय शामिल होंगे। इसके साथ ही बिस्तर, साइड टेबल, अलमारी भी दी जाएगी।

एफएआर में 50 फीसदी छूट
इस योजना में कम जमीन पर अधिक निर्माण हो इसके लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगीं। जैसे, 50 फीसदी तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) मुफ्त में दिया जाएगा। सभी अनुमोदन सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली से प्रदान किया जाएगा। राज्य परियोजना स्थल तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर, सड़क आदि की सुविधा दी जाएगी।

आधार या पहचान पत्र जरूरी
इस योजना का लाभ उसी को दिया जाएगा जिसके पास आधार होगा या फिर कोई सरकारी या अन्य संस्थान का प्रमाण पत्र होगा। किराए पर लिए गए मकान का आवासीय में ही इस्तेमाल हो सकेगा। इसमें दुकान व प्रतिष्ठान नहीं खोला जा सकेगा। आवासीय से इतर इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किराए पर देने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। जो मकान लेगा उसी को रहना होगा वो किसी दूसरे को किराए पर नहीं उठा सकेगा।

एक स्थान पर न्यूनतम 40 मकान
किसी भी परियोजना में न्यूनतम 40 मकान बनाए जाएंगे। इसमें एक बेडरूम 30 वर्ग मीटर, दो बेडरूम 60 वर्ग मीटर और डोरमेट्री में 10 वर्ग मीटर प्रति बेड के हिसाब से बनाया जाएगा। पात्रता की श्रेणी में शहरी प्रावासी, गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निन्म आर्य वर्ग के व्यक्ति, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर, शिक्षण संस्थाओं, सत्कार कार्यों से जुड़े लोग, पर्यटक और छात्रों को रखा गया है। शुरुआती दौर में स्थानीय निकाय द्वारा किराया तय किया जाएगा। यह किराया क्षेत्र के आधार पर तय होगा। 

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