यूपी में लव जिहाद पेपर लीक पर अब उम्रकैद, नए कानून पर लगी विधानसभा की मुहर
यूपी की योगी सरकार ने धर्मांतरण या लव जिहाद और पेपर लीक के खिलाफ लाए गए नए कानून को विधानसभा से पास करा लिया है। अब लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो गया है। जुर्माना भी बढ़ गया है।
यूपी की योगी सरकार ने जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को विधानसभा से पास करा लिया है। ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ में अब सजा दोगुनी कर दी गई है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो गया है। विधान परिषद से पास होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी तरह पेपर लीक को लेकर लाया गया विधेयक भी पास हो गया। अब पेपर लीक करने पर भी उम्रकैद तक की सजा होगी।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि सरकार का धर्मपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। इस कानून को 2021 में यूपी विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। अब इसमें बदलाव कर जेल की सजा व जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है। हमला करता है। विवाह का वचन देता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करता है या उसे बेचता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा होगी।
अब धोखे, कपट, बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने पर 3 से 10 साल जेल होगी जबकि 25 हजार जुर्माना देना होगा। पहले के कानून में यह राशि 15 हजार रुपये थी जबकि 1-5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था। अवैध ढंग से सामूहिक धर्मपरिवर्तन कराने पर 7-14 साल तक जेल हो सकती है जबकि जुर्माना अधिकतम एक लाख रुपया होगा। अगर किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अपराध होने पर अब 5 से 14 साल तक सख्त सजा होगी जबकि एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। विदेशी फंड़ लेने पर सात वर्ष से कम नहीं और 14 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अब प्रस्तावित विधेयक में नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला-फुसला कर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक जेल होगी। साथ ही एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। यही नहीं अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग, महिला, व्यक्त की तस्करी पर 20 साल तक आजीवन कारावास होगा जबकि जुर्माने की राशि अदालत तय करेगी। नए कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानतीय बना दिए गए हैं। इनका विचारण सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा।
पेपर लीकः आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 के तहत अब परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी। इनमें न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी पास हो गए।
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