Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Non bailable warrant issued for Samajwadi Party Leader Azam Khan arrest

आजम खान की गिरफ्तारी के लिए जारी हुआ गैर जमानती वारंट

कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। आदेश के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब 26 नवंबर...

Deepak हिन्दुस्तान संवाददाता।, रामपुर। Wed, 13 Nov 2019 01:27 PM
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कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। आदेश के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब 26 नवंबर को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश  कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में निर्धारित समय से बाद रोड शो करने के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सपा सांसद आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को वारंट जारी किया था।

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अखिलेश इस मामले में जमानत करा चुके हैं लेकिन आजम खां ने जमानत नहीं कराई है। बुधवार को इस मामले में आजम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि सपा सांसद आजम खां के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 18 नवंबर को होगी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शहजादनगर कोतवाली क्षेत्र में उद्यान विभाग की जमीन को कब्जाने के साथ ही तीन अन्य मामले दर्ज हैं। इन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि इस मामले में अब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी।

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