अब शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां से ही निर्धारित प्रारूप भरकर देने पर ही अनुमति प्राप्त हो सकेगी। अब तक शहरी क्षेत्र में 500 से ज्यादा शादियों के लिए अनुमति को आवेदन पहुंच चुके हैं।
शासन द्वारा बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अब शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 100 निर्धारित है। जबकि पूर्व में यह संख्या 200 थी। इसके साथ ही शादी समारोह के लिए पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। 25 नवंबर से शुरू हो रहे सहालग के चलते अनुमति लेने वालों की संख्या कलक्ट्रेट में बढ़ गई है। पूर्व में संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां से फार्म भरकर, प्रार्थना पत्र, कार्ड, आधार कार्ड व 100 मेहमानों के नाम की सूची लगाकर आवेदन करना होता था। जिसके बाद संबंधित पुलिस चौकी व पुलिस थाने की रिपोर्ट लगने के बाद अनुमति जारी हो रही थी। पुलिस थाने की रिपोर्ट लगवाने को लेकर लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सोमवार को जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए थाने-चौकी की रिपोर्ट लगवाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां ही निर्धारित प्रारूप भरकर देने के बाद अनुमति जारी होगी। जिसके बाद संबंधित थाने को अनुमति की प्रति भेज दी जाएगी। सोमवार तक शहर के सात थाना क्षेत्र इलाकों में स्थित बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला के लिए 500 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। राकेश मालपाणी, एडीएम सिटी ने बताया कि संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां से शादी समारोह के लिए अनुमति जारी की जा रही है। 100 लोगों के लिए ही अनुमति दी जा रही है।
कलक्ट्रेट में अनुमति लेने वालों की लाइन
शादी समारोह में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके लिए अनुमति कलक्ट्रेट से जारी की जा रही है। हैरत की बात है कि अनुमति लेने के दौरान ही कोविड-19 की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोमवार को एसीएम प्रथम व द्वितीय कार्यालय के बाहर अनुमति लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वहां न दो गज की दूरी का पालन किया जा रहा था और न ही सेनेटाइजर था।
क्षमता 100 की तो 50 लोग ही बुला सकेंगे
सोमवार को शासन द्वारा शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गईं। जिसमें साफ है कि अगर शादी समारोह वाले स्थल की क्षमता 100 लोगो की है। तो वहां सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।