ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेशअब्बास अंसारी न तो फरार और न ही अपने को छिपा रहा: कोर्ट

अब्बास अंसारी न तो फरार और न ही अपने को छिपा रहा: कोर्ट

स्पोर्ट्स कोटे से एक लाइसेंस पर सात असलहे खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे एवं सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट ने फरारी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

अब्बास अंसारी न तो फरार और न ही अपने को छिपा रहा: कोर्ट
Dinesh Rathourविधि संवाददाता,लखनऊFri, 12 Aug 2022 10:46 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

स्पोर्ट्स कोटे से एक लाइसेंस पर सात असलहे खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे एवं सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट ने फरारी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब्बास अंसारी न तो अपने आप को छिपा रहा और न ही फरार है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि 25 अगस्त तक गिरफ्तारी वारंट तामील कराएं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ गत 14 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस वारंट तामील नहीं करा पाई और 25 जुलाई को फरारी की अर्जी दाखिल कर दी थी। इस पर कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर तामीला कराने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय में वकील के माध्यम से उपस्थित था। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने को छिपा रहा है या फरार हो रहा है। अग्रिम जमानत अर्जी से स्पष्ट है कि अभियुक्त विधिक प्रक्रिया अपना रहा है।

अभियुक्त के फरार न होने की दशा में सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत ने अभियुक्त के विरुद्ध फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए विवेचक थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि 25 अगस्त तक वारंट का तामीला सुनिश्चित कराएं। एपीओ सोनू सिंह राठौर के माध्यम से पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि अभियुक्त के सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वह लगातार फरार चल रहा है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने भी नहीं गया था।
      

 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें