यूपी: योगी सरकार के मंत्री को अदालत ने सुनाई सजा, नौ साल पुराने मामले में ठहराए गए दोषी
योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को अदालत ने नौ साल पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला लोस चुनाव 2014 के दौरान दर्ज हुआ था।
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योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को अदालत ने नौ साल पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नंदी के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था।
नंदी समेत तीन आरोपितों को दलित पर जानलेवा हमला करने की कोशिश के मुकदमे में अदालत ने दंडित किया है जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। हालांकि मंत्री नंदी समेत सभी आरोपितों को दलित उत्पीड़न के मामले में दोषमुक्त किया गया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त मंत्री नंदी समेत चारों आरोपित अदालत में मौजूद थे। अदालत ने यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी और शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य तथा मंत्री नंदी के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुन कर दिया। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने 20- 20 हजार के दो जमानत बंधपत्रों पर आरोपितों की रिहाई का आदेश भी दे दिया।
यह था मामला
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमण शुक्ल ने तीन मई 2014 में मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।