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यूपी में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी, बैंड और डीजे पर रोक नहीं

योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर...

Amit Gupta हिन्दुस्तान ब्यूरो , लखनऊMon, 23 Nov 2020 07:44 PM
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योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। यह बंदिश दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद और आगरा में पहले से ही थी और अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।  

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों को इस शर्त पर अनमुति दी जाएगी कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। इन कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। 
 

इससे पहले कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनमुति थी। केंद्र सरकार की 30 सितंबर 2020 की गाइड लाइन के क्रम में मुख्य सचिव की तरफ से इस संबंध में पहली अक्टूबर 2020 को शासनादेश जारी किया गया था। कोरोना (कोविड-19) के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब इसी आदेश में संशोधन किया गया है। 

तीन जिलों में पहले ही प्रतिबंध
 प्रदेश के कई जिलाधिकारियों ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजकर शादी-विवाह में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत बताई थी। शासन की पूर्वानुमति लेकर गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के डीएम सुहास एल वाई, गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय और आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने अपने-अपने जिलों में यह रोक लगा दी थी। तीनों जिलों में अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी भी सामूहिक आयोजन में तय संख्या से अधिक लोग शामिल न हों। इसकी जानकारी सभी आयोजन स्थलों के संचालकों को भी दी जा रही है। पुलिस व अन्य अधिकारी जांच भी करेंगे और तय संख्या से अधिक लोग होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

सहालग शुरू होने से खतरा बढ़ा
25 नवंबर से शादियों का मुहूर्त शुरू हो रहा है, जबकि सगाई आदि के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ज्यादा होने पर खतरा बढ़ने की आशंका है। शासन की समीक्षा में भी कोरोना के संक्रमण का तेजी से प्रसार होने की बात सामने आई। अनलॉक होने के बाद विदेशों में भी आयोजनों में ज्यादा भीड़ होने पर संक्रमितों की संख्या बढ़ने की जानकारी मिली थी। आगरा में भी कुछ शादी समाराहों में संक्रमण के मामले सामने आए थे। 

मेहमानों का प्रबंधन मुश्किल
शासन के फैसले से मैरेज होम संचालकों, होटलों और खुद शादी-विवाह के समारोह से संबंधित परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अनलॉक में प्रतिबंधों में मिली छूट के कारण लोगों ने समारोहों में ज्यादा मेहमानों को आमंत्रण भेज रखा है। इसी हिसाब से कैटरिंग आदि के प्रबंध भी किए गए हैं। अब लोगों के सामने मुश्किल यह है कि वे मेहमानों की संख्या कैसे सीमित करें। फिर कैटरिंग के बारे में दिए गए आर्डर को लेकर भी पेचीदा स्थितियां पैदा हो रही हैं। आगामी दिसंबर माह में होने वाले शादी-समारोहों को लेकर भी लोग आशंकित हैं। 

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