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माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट में दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। गैंगस्टर ऐक्ट में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है।एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा के साथ ही मुख्तार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट में दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा
Yogesh Yadavहिन्दुस्तान,गाजीपुरThu, 15 Dec 2022 02:59 PM

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माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। गैंगस्टर ऐक्ट में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा के साथ ही मुख्तार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। लंबे समय तक ट्रायल नहीं होने से मामला टलता रहा था। विशेष जज एडीजे दुर्गेश पाण्डेय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार को गुरुवार की सुबह गैंगस्टर का दोषी पाया।

इसके बाद सजा का ऐलान हुआ। ईडी की कस्टडी में दिया गया मुख्तार इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुआ। मुख्तार के साथ ही उसके गुर्गे भीम सिंह को भी दस साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। भीम सिंह को गुरुवार की सुबह दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। 

जिला सत्र न्यायालय के एमपीएमएलए विशेष कोर्ट में मुख्तार पर 1996 में दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। पिछले कुछ वर्षों से इस केस की सुनवाई इलाहाबाद की बेंच कर रही थी लेकिन बाद में मुकदमा गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच गुरुवार को कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। 

केस में 12 दिसंबर सोमवार को अंतिम जिरह के बाद जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज उसे कोर्ट में सुनाया गया। सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों ने दलीलें रखीं और साक्ष्य और गवाहों के अलावा पुलिस भी निशाने पर रही। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर पांच केस के चार्ज बनने के साथ कठोर सजा की अपील की। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष जज दुर्गेश कुमार ने मुख्तार और सह अभियुक्त भीम सिंह को गैंग संचालित करने का दोषी पाया। जज ने मुख्तार को 10 साल का सश्रम कारावास और भीम सिंह को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ तीसरी सजा का ऐलान

मुख्‍तार अंसारी को गुरुवार को तीसरे मामले में सजा सुनाई गई है। इससे पहले उसे सिंतबर में गैंगस्‍टर मामले में ही 5 साल जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।  23 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार को सजा का फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला दिया था। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्‍तार के खिलाफ इस मामले की 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

जेलर को धमकी मामले में मिल चुकी है 7 साल की सजा 

इसके पहले सितंबर में ही मुख्‍तार अंसारी को 2003 में लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने के मामले में अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी। उस मामले में मुख्‍तार पर 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  मुख्‍तार अंसारी ने लखनऊ के जेलर पर पिस्‍तौल तान दी थी। साल-2003 में हुई इस वारदात में मुख्‍तार ने जेलर एसके अवस्थी को उनके दफ्तर में ही धमकाया था। यह उस समय का चर्चित मामला था। उस समय मुख्तार का दबदबा था और उसे मिलने वालों को बेरोकटोक जेल में प्रवेश दे दिया जाता था।

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