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यूपी: चार साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा 

चार वर्षीय बालिका से दुराचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इस केस...

यूपी: चार साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा 
लखीमपुर-खीरी। संवाददाताThu, 23 Sep 2021 09:20 PM

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चार वर्षीय बालिका से दुराचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इस केस में मां-बाप समेत तीनों चश्मदीद गवाह अदालत में मुकर गए थे। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति अपने परिवार सहित खेत में बने मुर्गी फार्म पर काम करता था। उसी मुर्गी फार्म पर गोला थाना क्षेत्र के ही जगन्नाथपुर का रहने वाला मुकेश कुमार भी काम करता था।

31 अक्टूबर 2017 को दोपहर करीब एक बजे मुकेश कुमार उस व्यक्ति की 4 वर्षीय बेटी को बिस्कुट देने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और दुराचार किया। बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पिता और मुर्गी फार्म मालिक दौड़कर वहां पहुंचे तो मुकेश भाग गया। पीड़िता बेटी के माता-पिता उसको गंभीर हालत में थाने लेकर गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना करते हुए पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। उसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ भेज दिया गया।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल  कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। एडीजे रामलाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बच्ची के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मुकेश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट ने दिलाया न्याय

रेप के एक मामले में बच्ची के माता पिता समेत तीन गवाह कोर्ट में मुकर गए। लेकिन बच्ची अपने बयानों पर अड़ी रही। मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट ने बच्ची के बयानों को सपोर्ट किया। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसके ऊपर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया।  पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बृजेश  पांडे ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 की दोपहर गोला इलाके में एक चार वर्षीय बच्ची से रेप हुआ था। घटना से बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। उसका पहले जिला अस्पताल और फिर लखनऊ में इलाज हुआ। तब कही जाकर बच्ची ठीक हुई। इस घटना में एक प्रकार से बच्ची के माता पिता चश्मदीद थे। पुलिस ने भी घटना में कोई लापरवाही नहीं दिखाई। समय पर मेडिकल हुआ और डीएनए जांच भी कराई गई।

मजबूत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान बच्ची के माता-पिता समेत तीन गवाह अपने बयानों से मुकर गए। लेकिन बच्ची अपने बयानों पर अड़ी रही। वह आखिर तक आरोपी मुकेश को दोषी ठहराती रही। बच्ची के बयानों का मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट ने भी सपोर्ट किया। इसी आधार पर आखिरकार कोर्ट ने आरोपी मुकेश को उम्र कैद की सजा सुना दी और उसके ऊपर 20 हजार का जुर्माना भी ठोका। कोर्ट ने आरोपी मुकेश को जेल भेज दिया है।

दरिंदगी के तीन ही चश्मदीद गवाह थे

घटना के तीन गवाह थे। इनमें दो तो पीड़िता के माता पिता ही थे। तीसरे गवाह महेंद्र पाल वर्मा था, जो उस खेत मालिक था, जिसमें मुर्गी फार्म बना था। पीड़िता के माता-पिता और महेंद्र पाल वर्मा तीनों अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। लेकिन कोर्ट ने विवेचक मधुकांत मिश्र की सटीक विवेचना, पीड़िता बच्ची के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषी पाया और सजा सुना दी।


 

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