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लखनऊ में LDA का एक्शन, 40 बीघे की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 5 मंजिला अपार्टमेंट सील

लखनऊ में एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पीजीआई के सरथुवा में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की। निशातगंज और नाका में पांच मंजिला अपार्टमेंट समेत दो अवैध निर्माण भी सील किए।

लखनऊ में LDA का एक्शन, 40 बीघे की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 5 मंजिला अपार्टमेंट सील
Deep Pandeyहिन्दुस्तान,लखनऊThu, 14 Sep 2023 12:17 PM
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लखनऊ में एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पीजीआई के सरथुवा में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की। निशातगंज और नाका में पांच मंजिला अपार्टमेंट समेत दो अवैध निर्माण भी सील किए। प्रवर्तन जोन-2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अशोक कुमार गुप्ता, जय प्रकाश  यादव, नरेन्द्र यादव, सुनील कुमार राजपूत, नन्द किशोर व अन्य की ओर से पीजीआई के सरथुवा में वृंदावन क्रासिंग के पास लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी।

स्मार्ट सिटी  राजघराना नाम से कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से तपलट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। जिसके चलते बुधवार को इंजीनियरों ने इसे ध्वस्त कराया। इस दौरान स्थल पर विकसित की गयी सड़कें, नाली, सीवर, बिजली के खम्भे व बाउन्ड्रीवाॅल आदि ध्वस्त किया गया। जोनल अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण स्थल पर काफी हिस्से में जलभराव था, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूरी तरह नहीं करायी जा सकी। इसके लिए पुनः अभियान चलाकर अवशेष हिस्सों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाएगी। 
 
दो अवैध निर्माण सील 
प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि मिर्जा आफताब हैदर व अन्य की ओर से निशातगंज के न्यू हैदराबाद में काॅल्विन कॉलेज के पास भूखण्ड संख्या-411 (पार्ट) पर लगभग 335 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत एकल आवासीय मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करते हुए पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में पांचवी मंजिल पर पेंट हाउस का निर्माण करते हुए फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था। इसके अलावा ओंकार सिंह व अन्य द्वारा नाका के मोती नगर में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सामने भूखण्ड संख्या-379बी, पार्ट पर लगभग 1500 वर्गफिट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उक्त दोनों प्रकरण में विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।
 

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