Hindi NewsUP NewsLawyer Arrested Under Sedition And IT Act From Kanpur For Making Indecent Remarks Against UP CM Yogi Adityanath
ट्विटर पर वकील ने की थी CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, देशद्रोह में हुआ गिरफ्तार

ट्विटर पर वकील ने की थी CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, देशद्रोह में हुआ गिरफ्तार

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित वकील को पुलिस ने धर-दबोचा। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद...

Sun, 15 March 2020 08:00 PMAbhishek Tiwari हिन्दुस्तान, कानपुर
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित वकील को पुलिस ने धर-दबोचा। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीआईजी अनंत देव के मुताबिक वकील अब्दुल हन्नान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। आरोप है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। शिकायत मिलते ही डीआईजी ने साइबर सेल और कल्याणपुर पुलिस को जांच सौंपी। साइबर सेल प्रभारी लान सिंह ने हन्नान को आईपी एड्रेस के जरिए चिह्नित किया। इसके बाद साइबर सेल की टीम और पुलिस ने केशवपुरम आवास विकास-1 निवासी हन्नान को दबिश देकर पकड़ लिया। इसके साथ ही उसके किए गए सभी पोस्ट को डिलीट करा दिया गया है।

प्रदेश प्रवक्ता के ट्वीट पर की थी टिप्पणी
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर सीएम का विधानसभा में दिए बयान का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें मुख्यमंत्री ने अराजकतत्वों पर पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज का समर्थन किया था। आरोपित अब्दुल ने ट्वीट पर मुख्यमंत्री को रिप्लाई करते हुए उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके साथ ही ट्विटर के जरिए सीएए का विरोध कर रहे लोगों को फ्री में कानूनी सेवाएं देने की घोषणा भी की थी।

क्या है देशद्रोह
भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124-A में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर इस तरह की सामग्री का समर्थन करता है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आरोपित को आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है।

कानपुर पश्चिम एसपी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले वकील को जेल भेज दिया गया है। आरोपित के फॉलोवर्स और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक मिला तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।