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उत्तर प्रदेश: जौहर यूनिवर्सिटी चकरोड प्रकरण में आजम खां को झटका

जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी चकरोड पर कब्जों के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। राजस्व परिषद, इलाहाबाद ने इस प्रकरण में पूर्व मंडलायुक्त का आदेश खारिज कर दिया है।...

उत्तर प्रदेश: जौहर यूनिवर्सिटी चकरोड प्रकरण में आजम खां को झटका
वरिष्ठ संवाददाता,रामपुर।Wed, 30 Jan 2019 02:55 AM
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जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी चकरोड पर कब्जों के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। राजस्व परिषद, इलाहाबाद ने इस प्रकरण में पूर्व मंडलायुक्त का आदेश खारिज कर दिया है। वहीं कमिश्नर को चार माह में केस का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 14 एकड़ चकरोड की जमीन है, जो ग्राम पंचायत सींगनखेड़ा के रकबे की है। इसको लेकर भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश आकाश कुमार सक्सेना ने वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। सीएम कार्यालय के आदेश पर शासन ने जिलाधिकारी को जांच कराने के लिए लिखा था। तत्कालीन डीएम शिव सहाय अवस्थी ने एसडीएम सदर से जांच कराई थी। जांच में पाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए चकरोड की जमीन पर कब्जा किया गया है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई तो तत्कालीन कमिश्नर ने शासन के आदेश पर डीएम को राजस्व परिषद, इलाहाबाद में वाद दायर कराने को कहा।

इसके बाद तत्कालीन डीएम ने राजस्व परिषद में 26 अक्तूबर 2017 को यूनिवर्सिटी और आजम खां के खिलाफ वाद दायर कराया था। तब से इस मामले में जब-तब सुनवाई हो रही थी। राजस्व परिषद में सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, इलाहाबाद दीपक सक्सेना ने पैरवी की थी। राजस्व परिषद ने सितंबर 2018 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब इस मामले में बोर्ड ने फैसला देते हुए पूर्व कमिश्नर मुरादाबाद के आदेश खारिज करते हुए मंडलायुक्त को आदेश दिया है कि वह दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए बिंदुओं की गुणदोष के आधार पर परीक्षण करके चार माह में निस्तारण सुनिश्चित करें। वाद के निगरानीकर्ता एवं शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर आदेश की प्रतियां मीडिया को सौंपीं।

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