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आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की जातियों को केंद्र सरकार की सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ पाने के लिए भी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।  इस संबंध में अपर मुख्य...

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 07 Feb 2020 11:57 PM
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प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की जातियों को केंद्र सरकार की सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ पाने के लिए भी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। 

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने शुक्रवार को राज्य के सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। श्री सिंहल ने कहा कि 18 फरवरी 2019 द्वारा राज्य सरकार की सभी श्रेणी की नौकरियों में सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे। यह आदेश ऐसे परिवारों के युवाओं के लिए हैं, जो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं और यूपी के मूल निवासी हैं। ऐसे युवाओं के लिए 14 मार्च, 2019 को उनकी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा तय किया है। 

प्रमुख सचिव नियुक्ति श्री सिंहल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुछ जातियां ऐसी हैं जो यूपी में पिछड़े वर्ग में चिन्हित हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों की आरक्षण व्यवस्था में वे सामान्य वर्ग में दर्ज हैं। ऐसी जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं देने की शिकायत मिली है। उन्होंने ने डीएम से कहा है कि ऐसी जातियों को भी केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तर के अधिकारी सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करें। यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से स्थिति स्पष्ट कर लें।  

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