इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 147.20 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों के 1.36 करोड़ टैक्स एवं 2.72 करोड़ पेनाल्टी की वैधता के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची को जारी नोटिस पर सुनवाई का मौका दिया गया। याची ने शिक्षण संस्थानों की कर छूट का लाभ देने की अर्जी दी है लेकिन कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। केवल याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई की और राहत देने से इनकार कर दिया।