आप सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, चार्जशीट पर दलीलें खारिज
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया। संजय सिंह ने उक्त मुकदमे में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट...

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया। संजय सिंह ने उक्त मुकदमे में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने संजय सिंह की उक्त याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। दरअसल हजरतगंज थाने में आप सांसद के खिलाफ उनके 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 505(1) व 505(2) में अदालत में चर्जशीट दाखिल कर दी।
उक्त चार्जशीट पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, संजय सिंह को समन जारी कर दिया। आप सांसद की याचिका में विशेष कोर्ट द्वारा उक्त चार्जशीट पर संज्ञान लेने को अविधिपूर्ण बताया गया था। दलील दी गई थी कि सांसद होने के नाते राज्य सरकार को उनके अभियोजन की स्वीकृति देने का अधिकार नहीं था व अभियोजन स्वीकृति के उक्त आदेश में गलत धारा उद्धत की गई है।
हालांकि न्यायालय ने दोनों ही दलीलों को अस्वीकार कर दिया व अपनी टिप्पणी में कहा कि याची ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सका है जिसके तहत राज्य सरकार उक्त अभियोजन स्वीकृति देने क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के पास न हो। न्यायालय ने कहा जहां तक गलत धारा उद्धत करने की बात है तो अभियोजन स्वीकृति के लिए मात्र सीआरपीसी की धारा 196 के बजाय धारा 197 को उद्धत कर दिये जाने से अभियोजन स्वीकृति का उक्त आदेश समाप्त नहीं हो जाता।
