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जीएसटी के नाम पर नहीं होगी वसूली,इस तरह करें शिकायत

आम आदमी और व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए लगातार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा रहे हैं। जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ घटाया जा रहा है लेकिन इसका फायदा अभी भी ग्राहकों को नहीं मिल रहा...

जीएसटी के नाम पर नहीं होगी वसूली,इस तरह करें शिकायत
हिन्दुस्तान लाइव टीम,कानपुरFri, 01 Dec 2017 06:31 AM
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आम आदमी और व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए लगातार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा रहे हैं। जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ घटाया जा रहा है लेकिन इसका फायदा अभी भी ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। जीएसटी के नाम पर अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है। इसपर रोक के लिए सेंट्रल जीएसटी विभाग ने टोल फ्री नंबर और ई मेल जारी किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति जीएसटी के नाम पर की जा रही वसूली की शिकायत कर सकता है।

जीएसटी परिषद ने करीब 200 उत्पादों की कीमत में अहम बदलाव किए हैं। इस फैसले से टैक्स में 10 से 16 फीसदी तक की कमी आई है। यानी कई चीजें सस्ती हो गई हैं। लेकिन दर्जनों शिकायतें आ रही हैं कि उनसे जीएसटी के नाम पर ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल जीएसटी विभाग ने ग्राहकों से कहा है कि इस तरह की बहानेबाजी को लेकर सतर्क रहें। 
अगर कोई दुकानदार कहता है कि नया स्टॉक आने के बाद ही नई कीमतें लागू होंगी, तो कतई विश्वास न करें। जीएसटी काउंसिल साफ कर चुका है कि सभी दुकानदारों और कंपनियों को पुराने स्टॉक पर भी नया एमआरपी लगाना होगा और तभी उसे बेचा जा सकेगा। साफ है कि 15 नवंबर के बाद कोई भी दुकानदार ग्राहक को घटे रेट का फायदा देने से इनकार नहीं कर सकता।
होटल-रेस्त्रां में केवल 5 प्रतिशत टैक्स
एयरकंडीशंड होटल में खाना खाने जाएं या फिर नॉन-एसी में, दोनों ही होटलों में आप से सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी रेट वसूला जाएगा। हालांकि पांच सितारा होटलों में खाने पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत था। रीटेल स्टोर हो या किराने की दुकान,  किसी भी उत्पाद को लेने से पहले उसका अधिकतम खुदरा मूल्य जरूर चेक करें। अगर स्टॉक पुराना होगा, तो उस पर दो एमआरपी रेट दिखेंगे। इसमें एक नया होगा और दूसरा पुराना। ध्यान रखिए कि आपको वही रेट चुकाना है, जो नया है। ग्राहक cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html पर जाकर जीएसटी शुल्क की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां आपको किसी भी उत्पाद पर कितना जीएसटी लग रहा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में जीएसटी रेट फाइंडर ऐप को डाउनलोड कर भी नये रेट्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
यहां करें शिकायत
आपको लगता है कि किसी ने तय रेट से ज्यादा जीएसटी वसूला है, तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको cbec-gst.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। यहां पर एक विकल्प चुनने के बाद 'Raise Web Ticket' चुनना है। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी। यहां आपको ' Tax Fraud/Avoidance' का विकल्प चुनना है। इसमें आपको नाम, पता  और ईमेल समेत सभी जरूरी जानकारी फीड  करनी हैं। रिपोर्ट बॉक्स में आपको मामले का पूरा ब्यौरा लिखना होगा। 
ईमेल भी कर सकते हैं
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के अलावा ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in. पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसमें अपने बारे में जरूरी जानकारी और उस रेस्तरां अथवा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी जरूर बताएं, जिसने आप से धोखाधड़ी की है। आप helpdesk@gst.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। सीबीईसी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप 18001200232 पर कॉल कर सकते हैं। यहां से फ्रॉड डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। 

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