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प्रदूषण से निपटने के लिए मेरठ मंडल के सभी जिलों में 15 फरवरी तक ग्रेप लागू

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मेरठ मंडल के सभी जिलों में प्रदूषण से निपटने को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू कर दिया गया है। ग्रेप 15 फरवरी तक मेरठ मंडल में लागू रहेगा। इसके...

प्रदूषण से निपटने के लिए मेरठ मंडल के सभी जिलों में 15 फरवरी तक ग्रेप लागू
मुख्य संवाददाता, मेरठSat, 23 Oct 2021 09:59 AM

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मेरठ मंडल के सभी जिलों में प्रदूषण से निपटने को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू कर दिया गया है। ग्रेप 15 फरवरी तक मेरठ मंडल में लागू रहेगा। इसके चलते कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ा कहीं न जले और जाम न लगे इसकी जिम्मेदारी नगरायुक्त, नगर पालिका व ट्रैफिक पुलिस की होगी। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ग्रेप को लेकर जारी गाडइलाइन के आधार पर कमिश्नर ने मंडल के सभी डीएम, नगर निकाय, निर्माण एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी जिलों में ग्रेप लागू कर दिया है, जो 15 फरवरी तक रहेगा। हर हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकना है। इसके लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें। नगर निगम और नगरपालिकाओं से कहा है कि किसी भी हाल में कूड़ा नहीं जलना चाहिए। जिस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक हो वहां पानी का छिड़काव कराएं।

जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाहनों का परिचालन न होने दें। गैर पार्किंग स्थलों पर खड़े वाहनों का चालान किया जाए। बैठक में प्रभारी डीएम चैत्रा वी, नगरायुक्त मनीष बंसल, अन्य जिलों के एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एनसीआरटीसी, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत व पुलिस यातायात विभाग के अफसर मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने किया। 

इन विभागों को दी जिम्मेदारी
नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आरटीओ, एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, यूपीएसआईडीसी, एनसीआरटीसी, चिकित्सा व विद्युत को जिम्मेदारी दी गई है।

10-15 साल पुराने वाहन होंगे जब्त
कमिश्नर ने कहा कि एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है। ऐसे वाहनों को सख्ती से जांच कर जब्त किया जाएगा। किसी भी हाल में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाए।

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