Hindi NewsUP NewsGorakhpur Riots 2007: Allahabad High Court rejects petition seeking reinvestigation against Cm Yogi Adityanath
2007 गोरखपुर दंगा: सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलेगा केस, कोर्ट ने किया याचिका खारिज

2007 गोरखपुर दंगा: सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलेगा केस, कोर्ट ने किया याचिका खारिज

संक्षेप:

साल 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज...

Feb 22, 2018 03:29 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान टीम इलाहाबाद
share Share
Follow Us on

साल 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। 

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए योगी पर मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है।

याचिका में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से इनकार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

गौरतलब है कि गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगे योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
 

लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |