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अनलॉक 1.0: सिनेमा हॉल व गेमिंग जोन बंद रहेंगे, ऑनलाइन होगा भुगतान, जानिए पूरे नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट खोलने की अनमुति देते हुए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद...

अनलॉक 1.0: सिनेमा हॉल व गेमिंग जोन बंद रहेंगे, ऑनलाइन होगा भुगतान, जानिए पूरे नियम
हिन्दुस्तान,लखनऊSat, 06 Jun 2020 07:06 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट खोलने की अनमुति देते हुए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। इसी तरह मॉल के अंदर सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।

शनिवार को मुख्य सचिव की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रेस्टोरेंट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाए और कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाए। खाने का ऑर्डर देने और भुगतान के समय संपर्क विहीन प्रक्रिया अपनानी होगी। इस तरह भुगतान पूरी तरह कैशलेस होगा। ग्राहक को किसी न किसी डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना होगा। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सेनेटाइज किया जाएगा। किचेन के अंदर स्टाफ द्वारा सोशल डिस्पेंसिंग का पालन एवं किचेन एरिया की नियमित अंतराल पर सफाई एवं सेनेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें ऐसे आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे, जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो।

मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश 
-सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
-प्रवेश द्वार पर एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी यथासंभव व्यवस्था की जाए।
-जिन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हें ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
-फेस कवर या मास्क पहनने वाले ग्राहकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। मॉल, रेस्टोरेंट एवं होटल के अंदर रहने के दौरान पूरे समय तक उन्हें यह पहने रहना होगा। 
-मॉल, होटल व रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन कराने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।
-स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
-एयर कंडीशनरों का प्रयोग करते समय तापमान 24-30 डिग्री के बीच एवं आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी। क्रास वेंटीलेशन का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके। 
-होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ विस्तृत जानकारी (ट्रैवेल हिस्ट्री व चिकित्सकीय स्थिति आदि) और स्व घोषणा पत्र भी लिया जाए। 
-होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा। 
-होटल को अपने स्टाफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स व हैंड सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराना होगा। 
-होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जाए और रूम के दरवाजे पर ही फूड आइटम्स के पैकेट रख दिए जाएं और उसे सीधे अतिथि के हाथों में न दिया जाए। 
 

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