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कोर्ट में हाजिर नहीं हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, चार फरवरी को फिर होगी सुनवाई

देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाने के मामले में  प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट...

कोर्ट में हाजिर नहीं हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, चार फरवरी को फिर होगी सुनवाई
सुलतानपुर। संवाददाताMon, 24 Jan 2022 07:22 PM

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देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाने के मामले में  प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट स्थगित होने के कारण पूर्व मंत्री के हाजिर न होने से सुनवाई चार फरवरी के लिए टल गई है। लखनऊ में बसपा की एक जनसभा में साल 2014 में पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी कर शादी व्याह में उनका पूजन नहीं करने का आह्वान किया था।

अधिवक्ता अनिल तिवारी ने इसी मामले में भादवि की धारा 295- ए के तहत में कोर्ट में परिवाद दायर किया। जिसमें कोर्ट ने साल 2016 में उन्हें विचारण के लिए तलब किया। इस आदेश को स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिस पर लखनऊ बेंच ने उनकी हाजिरी पर रोक लगा दी थी। बीती पेशी पर विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने हाईकोर्ट के स्टे की अपडेट मंगाने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन  को स्थगित कर दिया था। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के हाजिर न होने के कारण सुनवाई चार फरवरी के लिए टल गई है।
 

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