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आगरा : मासूम बेटी से रेप और हत्या के दोषी पिता को फांसी की सजा

पोक्सो एक्ट में दो पहले मासूम बेटी से रेप और हत्या के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषी पिता को धारा 363, 302, 201, 376 एफ में सुनाई गई है। बता दें कि 24 नवंबर 2017 की रात एत्माददौला...

आगरा : मासूम बेटी से रेप और हत्या के दोषी पिता को फांसी की सजा
हिन्दुस्तान टीम, आगरा।Thu, 19 Sep 2019 04:16 PM
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पोक्सो एक्ट में दो पहले मासूम बेटी से रेप और हत्या के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषी पिता को धारा 363, 302, 201, 376 एफ में सुनाई गई है।

बता दें कि 24 नवंबर 2017 की रात एत्माददौला में 7 वर्षीय बेटी से पिता ने रेप किया था। दुष्कर्म के दौरान बेटी की चीख सुनाई न पड़े, इसलिए उसने मुंह दबा दिया था। अगले दिन सुबह मासूम की लाश स्कूल के बरामदे में मिली थी। मासूम के शरीर में चोट के कई निशाल थे। गुरुवार को पोक्सो एक्ट के तहस दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई।

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