यूपी : बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों को अब मीटर लगाना होगा
यूपी पॉवर कारपारेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके सभी कर्मचारियों को बिजली मीटर लगाना अनिवार्य होगा। बिना बिजली मीटर यह चोरी मानी जाएगी। इन सभी पर घरेलू सामान्य...
यूपी पॉवर कारपारेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके सभी कर्मचारियों को बिजली मीटर लगाना अनिवार्य होगा। बिना बिजली मीटर यह चोरी मानी जाएगी। इन सभी पर घरेलू सामान्य उपभोक्ताओं के अनुसार ही बिल भुगतान करना होगा। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के बाद यूपी पॉवर कारपोरेशन ने इसके आदेश जारी कर दिए।
ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक फिक्स चार्ज के आधार पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है। इन्हें एलएमवी-10 श्रेणी में रखा जाता था और अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी रैंक के अनुसार प्रतिमाह एक निर्धारित फिक्स चार्ज देना होता था। नियामक आयोग ने ऐसे सभी कर्मचारियों-पेंशनरों को बिना मीटर लगाए बिजली न दिए जाने के आदेश वर्ष 2017 में दिए थे लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो सका।
3 सितंबर को आयोग ने इस वर्ष के टैरिफ दरों को जारी करते हुए इस संबंध में दोबारा निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि इसका समयसीमा के अंदर अनुपालन नहीं हुआ तो वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग के निर्देश के बाद ऊर्जा निगमों के 94 हजार से अधिक कर्मचारियों-पेंशनरों के यहां तय समयसीमा में बिजली मीटर लगाने के आदेश जारी हुए हैं।