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दिव्यांग उपकरण घोटाला : सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली अंतरिम जमानत

71 लाख के दिव्यांग उपकरण घोटाले में फंसी पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को अदालत से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज शकील अहमद खां की अदालत ने सुनवाई के बाद लुईस खुर्शीद और...

दिव्यांग उपकरण घोटाला : सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली अंतरिम जमानत
विधि संवाददाता, बरेली।Tue, 01 Oct 2019 09:19 PM
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71 लाख के दिव्यांग उपकरण घोटाले में फंसी पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को अदालत से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज शकील अहमद खां की अदालत ने सुनवाई के बाद लुईस खुर्शीद और अख्तर फारूखी उर्फ मोहम्मद अतहर को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों की अग्रिम जमानत के लिए दी गई अर्जी पर चार अक्तूबर को सुनवाई होगी। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 30 मार्च 2010 को प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों को नि:शुल्क उपकरण बांटने के लिए कायमगंज की पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की देखरेख में संचालित डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद को 71 लाख का अनुदान दिया था। मंत्रालय ने प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर दिव्यांगों को नि:शुल्क उपकरण वितरित करने के निर्देश दिए थे। कैंप लगाने के बाद ट्रस्ट को टेस्ट चेक रिपोर्ट भी सौंपनी थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 15 अक्तूबर 2010 को भोजीपुरा क्षेत्र में कैंप लगाकर 21 दिव्यागों को उपकरण वितरित करने की टेस्ट चेक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी। रिपोर्ट में तत्कालीन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बरेली और खंड विकास अधिकारी भोजीपुरा के हस्ताक्षर व मुहर थी।

मंत्रालय ने जांच कराई तो खुलासा हुआ कि भोजीपुरा क्षेत्र में ट्रस्ट ने कोई कैंप लगाया ही नहीं था। जांच में दोनों अफसरों के हस्ताक्षर और मुहर फर्जी पाए गए। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के निरीक्षक रामशंकर यादव ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ 29 मई 2017 को थाना भोजीपुरा में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। यह घोटाला खुलने पर फतेहगढ़, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, एटा और बरेली में भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

भोजीपुरा के मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के पदाधिकारी अख्तर फारूखी को भी आरोपी बनाया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने लुईस खुर्शीद और अख्तर फारूखी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए जिला जज बरेली की अदालत में अर्जियां दी थीं। अंतरिम जमानत की भी अर्जी दी गई थी। अदालत ने दोनों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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