आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में फंसे सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सेशन कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया...
पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में फंसे सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सेशन कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
गंज थाना क्षेत्र के मुहल्ला जेल रोड निवासी आरिफ रजा ने गंज थाने में सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां समेत कई लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला व भाई शरीफ अहमद खां समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी।
इस मामले में राहत पाने के लिए सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रंजिश के आधार पर दोनों को फंसाया गया है। उन्होंने किसी भी पर जानलेवा हमला नहीं किया है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।