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मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत कई मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्नी की अग्रिम जमानत सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। मुख्यतार की पत्नी आफ्शां अंसारी के वकील ने 24 दिसंबर को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय...

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
वरिष्ठ संवाददाता , गाजीपुरTue, 05 Jan 2021 06:04 AM
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धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत कई मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्नी की अग्रिम जमानत सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। मुख्यतार की पत्नी आफ्शां अंसारी के वकील ने 24 दिसंबर को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी।

अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद आफ्शां अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास एवं उमर अंसारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटें गजल होटल की जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित हो चुका है।

कोर्ट नम्‍बर-3 के अपर शासकीय अधिवक्‍ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि गजल होटल की जमीन को रजिस्ट्री कराने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में आफ्शां और उनके बेटों सहित कुल 12 लोगों एफआईआर दर्ज है। 

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