Hindi NewsUP NewsCoronavirus Complete preparation to unlock UP from June 8 know what to take care when going to malls temple and restaurant
कोरोना : 8 जून से यूपी को अनलॉक करने की तैयारी पूरी, जानिए मॉल, मंदिर और रेस्त्रां जाने पर क्या बरतनी होगी सावधानी 

कोरोना : 8 जून से यूपी को अनलॉक करने की तैयारी पूरी, जानिए मॉल, मंदिर और रेस्त्रां जाने पर क्या बरतनी होगी सावधानी 

संक्षेप: केंद्र सरकार की लॉकडाउन 5 0 की गाइडलाइन अनलॉक 1 0 के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्त्रां आदि कई चीजें खुलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए...

Sat, 6 June 2020 02:23 PMAmit Gupta हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ
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केंद्र सरकार की लॉकडाउन 5 0 की गाइडलाइन अनलॉक 1 0 के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्त्रां आदि कई चीजें खुलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए अलग-अलग गाइड लाइन तैयार की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन के हिसबा से चलने पर एक तो वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा और दूसरे हम सरकार के नियमों का  पालन करेंगे। 

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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और  सतर्कता बरतना जरूरी है।

धर्मस्थलों पर यह ध्यान रखना होगा :  

- धर्मस्थल के अन्दर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नही होंगे। 

- प्रत्येक धर्मस्थल पर सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था होगी।   

- धर्मस्थल में प्रतिमा अथवा धार्मिक ग्रन्थों को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा।

- धर्मस्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता-चप्पल पहनकर नहीं आएगा।  

- जूता-चप्पल रखने के लिए धर्मस्थल की व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इन्तजाम करेंगे।

 

होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस :

- एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी। 

- बिना कोरोना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत।

-  सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा.

- सोशल डिस्टेनसिंग का पालन  करना जरूरी। 

- कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना जरूरी। 

- सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. कोशिश होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आएं। 

मॉल में यह ध्यान रखना होगा :  

- किसी भी मौल में भीड़ जाम ना हो। 

-  बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेनसिंग मानदंडों का विधिवत पालन हो।

- यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर / मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही शुरू हो।

- वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। 

- लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए. जिससे सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जा सके।