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एमपीएमएलए कोर्ट में विधायक विजय मिश्र के खिलाफ बलवा और धमकी देने के मामले में आरोप तय

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने शुक्रवार को बलवा और जान से मारने की धमकी के मामले में विधायक विजय मिश्र सहित छह लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। 26 फरवरी को साक्ष्य के लिए कोर्ट ने तारीख नियत की है।...

एमपीएमएलए कोर्ट में विधायक विजय मिश्र के खिलाफ बलवा और धमकी देने के मामले में आरोप तय
प्रयागराज विधि संवाददाताSat, 13 Feb 2021 12:19 AM
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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने शुक्रवार को बलवा और जान से मारने की धमकी के मामले में विधायक विजय मिश्र सहित छह लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। 26 फरवरी को साक्ष्य के लिए कोर्ट ने तारीख नियत की है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय करने के पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता और एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता का पक्ष सुना।

मामला भदोही जनपद के ज्ञानपुर थाने का है। विधायक विजय मिश्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ बलवा और जान से मारने की धमकी का मामला स्पेशल कोर्ट में लंबित चल रहा है। प्रकरण में विधायक विजय मिश्र आगरा जेल से एवं अन्य अभियुक्त मनीष मिश्र, उमाशंकर, मनोज उर्फ लाल मिश्र, उमाशंकर, गुलाब शंकर मिश्र, कृष्ण मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी और आध्या तिवारी अदालत में उपस्थित हुए।  कोर्ट ने आरोप सृजित करने के पूर्व बचाव पक्ष और अभियोजन के अधिवक्ता को सुना। इसके बाद आईपीसी की धारा 147, 149 और 506 के तहत आरोप तय कर दिया। मामले में गवाही के लिए 26 फरवरी की तारीख नियत की गई है।

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