यूपी: बीएड से पहले टीईटी उत्तीर्ण की नियुक्ति को चुनौती, 5 दिसंबर को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बीएड की डिग्री हासिल करने के पूर्व टीईटी उत्तीर्ण करने वालों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बीएड की डिग्री हासिल करने के पूर्व टीईटी उत्तीर्ण करने वालों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रभात कुमार वर्मा व 53 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे,एके त्रिपाठी और विपक्षियों की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन को सुनकर दिया। याचिका में कुछ चयनितों को भी विपक्षी के तौर पर पक्षकार बनाया गया है। याचिका के अनुसार बीएड की फाइनल डिग्री प्राप्त करने से पहले ही टीईटी 2011 उत्तीर्ण करने वाले भी 10800, 29334, 15000 एवं 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं। याचिका में ऐसे लोगों की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है।