पुलिस पर हमले के आरोपी रहे सांसद अतुल राय को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
घोसी सांसद अतुल राय को एक और मामले में राहत मिली है। साल 2011 में पुलिस पर हमले के आरोप में नामजद अतुल राय के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया।
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घोसी सांसद अतुल राय को एक और मामले में राहत मिली है। साल 2011 में पुलिस पर हमले के आरोप में नामजद अतुल राय के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। बताया कि साल 2011 में कैंट थाना प्रभारी रहे सुनील कुमार वर्मा ने सांसद अतुल राय समेत अन्य कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। अपराधियों की ओर से पुलिस पर हमले की बात कहते हुए छह असलहे, छह खोखा, छह कारतूस की बरामदगी की थी। यह केस विचाराधीन था। बताया कि गुरुवार को एमपी-एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने इस केस में बरी करने का आदेश सुनाया। बताया कि सांसद अतुल राय के अलावा अन्य 21 आरोपित भी बरी कर दिए गए हैं।