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राम मंदिर फैसले पर बयानबाजी करने वाले सपा सांसद बर्क और मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के खिलाफ याचिका

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद शुरू हुए विवादित बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील विनीत जिंदल ने एक याचिका दायर की है, जिसमें संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान...

Amit Gupta एजेंसी , नई दिल्लीTue, 11 Aug 2020 12:44 PM
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राम मंदिर फैसले पर बयानबाजी करने वाले सपा सांसद बर्क और मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के खिलाफ याचिका

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद शुरू हुए विवादित बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील विनीत जिंदल ने एक याचिका दायर की है, जिसमें संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी समेत अन्य पर अदालत के फैसले की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। 

सपा सांसद ने ये कहा था : 

 

संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और आगे भी रहेगी। जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वह जमीन और वह हिस्सा हमेशा मस्जिद का ही रहता है और मस्जिद का ही रहेगा। यह इस्लाम का कानून है। मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान यह समझे कि हम किसी की रहमों करम पर जिंदा नहीं बल्कि ऊपर वाले के रहमों करम पर जिंदा है। उन्होंने कहा था कि यह हमारे साथ नाइंसाफी हुई है लेकिन फिर भी मुसलमानों ने बहुत सब्र के साथ काम किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि यह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता। इस देश के लिए मुसलमानों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसको दुनिया भुला नहीं सकती।

 

मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी  ने बोला था :

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, 'इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी। इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। हमारा मानना है कि यह एक मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद को मंदिर ध्वस्त करने के बाद नहीं बनाया गया था मगर अब मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया जा सकता है।

 

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