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एक्सिस बैंक घोटाले के आरोपितों की संपत्ति की भी जांच हो-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक में शुआट्स के खाते से 23 करोड़ के घोटाले के आरोपितों की इस दौरान अर्जित सम्पत्ति को भी जांच के दायरे में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट आर्थिक अपराध का पता लगाने के लिए...

एक्सिस बैंक घोटाले के आरोपितों की संपत्ति की भी जांच हो-हाईकोर्ट
विधि संवाददाता,इलाहाबादWed, 13 Dec 2017 06:27 AM
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हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक में शुआट्स के खाते से 23 करोड़ के घोटाले के आरोपितों की इस दौरान अर्जित सम्पत्ति को भी जांच के दायरे में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट आर्थिक अपराध का पता लगाने के लिए सतर्कता निदेशालय को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही एक्सिस बैंक की 35 शाखाओं के हेड दीपक कुमार वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। अन्य आरोपित बैंककर्मियों की याचिका की सुनवाई के लिए 18 दिसम्बर की तारीख लगाई है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने दीपक वर्मा के वकील और अपर महाधिवक्ता विनोदकांत व एजीए निखिल चतुर्वेदी को सुनकर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार पांच मई 2017 को एक्सिस बैंक व शुआट्स के कर्मचारियों की मिलीभगत से 23 करोड़ रुपये के गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले में शुआट्स के कुलसचिव रॉबिन एस लाल, वित्त नियंत्रक बीएस लाल की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी । साथ ही अन्य आरोपित स्टीफन दास व अजय डेविड के खिलाफ ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण उनकी जमानत मंजूर कर ली। दीपक कुमार वर्मा के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है, जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 

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