कोर्ट ने पाकिस्तानी एजेंट को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, खुफिया जानकारी भेजने का आरोप
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मददगार को धन मुहैया कराने के आरोपी जियाउल हक को एटीएस कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मददगार अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत गिल को धन मुहैया कराने का आरोपी चंपारण, बिहार निवासी जियाउल हक को एटीएस कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है।
वार्ड नंबर 1 जौकटिया, थाना मझौलिया पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले जियाउल हक को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी विवेचन चैंपियन लाल ने अदालत में पेश की थी। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी जियाउल हक को गत तीन मई को गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा जा चुका है। उससे दो मोबाइल फोन मिले थे। आरोप है कि उसने जेल में बंद अमृतपाल सिंह उर्फ अमित गिल द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आकर भारतीय सेना, महत्वपूर्ण सैन्य गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी साथियों को भेजता था। इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो गया था। बताया गया कि इसके एवज में अमृतपाल सिंह को पाकिस्तानी साथियों से धन मिल रहा था।
कोर्ट को बताया गया कि गिरफ्तार जियाउल हक द्वारा अपने साथियों के सहयोग से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के निर्देश पर अमृतपाल सिंह को बैंक खाते के माध्यम से दस हजार रुपए भेजे जा चुके थे। इस मामले में जियाउल हक के दो साथी इजहारुल हुसैन, रियाजुद्दीन जिला कारगर लखनऊ में बंद है।
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