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चिन्मयानंद को पकड़कर लाओ, पूर्व गृह राज्यमंत्री की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, पुलिस को दिया गिरफ्तारी का आदेश

2011 में पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब तक चिन्मयानंद एक बार भी पेशी पर कोर्ट नहीं पहुंचे और न ही जमानत ली।

चिन्मयानंद को पकड़कर लाओ, पूर्व गृह राज्यमंत्री की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, पुलिस को दिया गिरफ्तारी का आदेश
Dinesh Rathourसंवाददाता,शाहजहांपुर Thu, 01 Dec 2022 11:06 PM

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शाहजहांपुर में गुरुवार को एसीजेएम थर्ड की कोर्ट ने पुलिस को पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वह 2011 में शिष्या द्वारा दर्ज कराए गए दुराचार के मुकदमे में अब तक एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट द्वारा चिन्मयानंद का गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। 

2011 में पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब तक चिन्मयानंद एक बार भी पेशी पर कोर्ट नहीं पहुंचे और न ही जमानत ली। लगातार फरार रहने के कारण कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। चिन्मयानंद ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

बता दें कि इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पहल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद वे हाईकोर्ट चले गए। यहां उन्हें राहत नहीं मिली तो वे सुप्रीम कोर्ट गए। शीर्ष कोर्ट ने भी चिन्मयानंद की याचिका पर मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद पर 30 नवंबर तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निचली अदालत जाने को कहा। आज तक वे कोर्ट नहीं पहुंचे। इस बीच वह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट चले गए, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है।  इधर, एसीजेएम थर्ड की कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई की गई। चिन्मयानंद गुरुवार को भी कोर्ट में सरेंडर नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने शाहजहांपुर के एसपी को चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।

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