हज यात्रा के लिए पासपोर्ट समय से देने में हीलाहवाली करने पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हज जाने के लिए पासपोर्ट आवेदन करने वाले एक व्यक्ति को मंगलवार की सुबह 10 से 12 के बीच हाथोंहाथ पासपोर्ट देने के आदेश पासपोर्ट अधिकारी को दिए हैं। न्यायालय ने मामले पर गम्भीर...
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हज जाने के लिए पासपोर्ट आवेदन करने वाले एक व्यक्ति को मंगलवार की सुबह 10 से 12 के बीच हाथोंहाथ पासपोर्ट देने के आदेश पासपोर्ट अधिकारी को दिए हैं। न्यायालय ने मामले पर गम्भीर रुख अपनाते हुए, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को उक्त आदेश की जानकारी पासपोर्ट अधिकारी को देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की प्रगति जानने के लिए मंगलवार को ही दोपहर 2 बजे पुनः सुनवाई के आदेश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने निसार अहमद की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उसका पासपोर्ट लम्बे समय से बिना किसी कारण के रोक रखा गया है। 17 अगस्त को हज की आखिरी फ्लाइट जाएगी यदि इसी तरह उसके पासपोर्ट को लटकाए रखा गया तो पासपोर्ट बनवाने का उसका मकसद ही बेकार हो जाएगा। वहीं मामले पर जवाब देते हुए, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने पासपोर्ट कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर न्यायालय को बताया कि याची के पासपोर्ट की संस्तुति हो चुकी है व उसे प्रिंटिंग के लिए भेजा गया है और प्रिंटिंग होते ही उसे रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया जाएगा। इस पर याची की ओर से अनुरोध किया गया कि उसे पासपोर्ट तत्काल दिलाया जाए क्योंकि डाक से पासपेर्ट आने में देरी हो सकती है जबकि अंतिम फ्लाइट 17 अगस्त की है।
याची को साक्ष्य देने का मौका
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने याची को पहचान व पते सम्बंधी प्रूफ पासपोर्ट अधिकारी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया व पासपोर्ट अधिकारी को आदेशित किया कि यदि याची पासपोर्ट कार्यालय जाकर अपनी आइडेंटीफिकेशन व एड्रेस वेरीफिकेशन जैसी औपचारिकताएं पूर्ण करता है तो इसे एक अपवाद स्वरूप मामला मानते हुए, मंगलवार को सुबह 10 से 12 के बीच उसे पासपोर्ट दे दिया जाए। मामले की मंगलवार को 2 बजे पुनः सुनवाई होगी।