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हिंदी न्यूज़ उत्तर प्रदेशश्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भगवान की पेशी, मूर्ति लेकर अदालत में हाजिरी, कोर्ट ने स्वीकारी, अगली बार नहीं लाने का आदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भगवान की पेशी, मूर्ति लेकर अदालत में हाजिरी, कोर्ट ने स्वीकारी, अगली बार नहीं लाने का आदेश

मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान अजब नजारा देखने को मिला। अदालत के समक्ष भगवान श्रीकृष्ण ने हाजिरी लगाई। अदालत ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भगवान की पेशी, मूर्ति लेकर अदालत में हाजिरी, कोर्ट ने स्वीकारी, अगली बार नहीं लाने का आदेश
Yogesh Yadavलाइव हिन्दुस्तान,मथुराTue, 07 Feb 2023 07:37 PM

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मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान अजब नजारा देखने को मिला। अदालत के समक्ष भगवान श्रीकृष्ण ने हाजिरी लगाई। अदालत ने भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए अगली तारीख पर उनको न लाने के आदेश भी दे दिए। 13 फरवरी को अब भगवान के सखा के रूप में अन्य वादी हाजिर होंगे। 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह स्वामित्व मामले में सुनवाई के दौरान आशुतोष पांडे भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति लेकर कोर्ट पहुंचे। आशुतोष पांडे ने बताया कि उनके द्वारा दायर किए वाद में ठाकुरजी भी वादी है। 23 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी संख्या 6 सहित सभी वादियों को अदालत में हाजिर होने को कहा था। ठाकुरजी खुद वादी संख्या 6 हैं।

अदालत के निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वह ठाकुर जी को अदालत लेकर पहुंचे। अदालत ने ठाकुर जी की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए भविष्य में उन्हें अदालत नहीं लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत से अमीन सर्वे कराने के आदेश जारी करने के लिए आग्रह किया गया। अदालत ने सभी को नोटिस जारी करने के लिए कहा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि  निर्धारित की है। 

शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि नो वर्क था। आशुतोष पांडे ठाकुर जी के विग्रह को लेकर अदालत पहुंचे थे। उन्होंने नो वर्क में भी सुनवाई के लिए आग्रह किया, तो अदालत ने सुनवाई की। ठाकुर जी को कोर्ट में देख अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए वादी से कहा कि इन्हें क्यों लेकर आए हो।

इस पर वादी ने कहा कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने वाद मित्र को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था। इस पर अदालत ने वादी को निर्देशित किया की वह भविष्य में ठाकुर जी को अदालत में लेकर ना आएं। उन्होंने बताया कि वादी ने अदालत के समक्ष वाद से जुड़ी प्रतियां उन्हें सौंपी। अगली सुनवाई 13 फरवरी को अदालत के समक्ष वह अपना पक्ष रखेंगे।

पांच अन्य वादों में नो वर्क के कारण नहीं हो सकी सुनवाई

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर मंगलवार को दिनेश शर्मा, पवन शास्त्री, अनिल त्रिपाठी, शिशिर चतुर्वेदी और रंजना अग्निहोत्री के वाद में सुनवाई नियत थी। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। 

पवन शास्त्री के अधिवक्ता डीएन शर्मा, दिनेश शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर अदालत में सुनवाई होनी थी। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने पवन शास्त्री, दिनेश शर्मा और अनिल त्रिपठी के वाद में अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

वहीं शिशिर चतुर्वेदी और रंजना अग्निहोत्री आदि के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि रंजना अग्निहोत्री के वाद की सुनवाई पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है, सुनवाई के दौरान उनकी पत्रावली अदालत पेश हुई। 

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