UPSSSC: जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 के रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने पर यूपी सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 के रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है।
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प्रयागराज में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 के रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह आदेश सेंटी सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में परीक्षा संख्या 04/2019 की 1403 कनिष्ठ सहायक की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड करने का निर्णय लिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग श्रेणी के 21 रिक्त पद, 157 प्रोविजनल अभ्यर्थियों के रिक्त पद तथा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने से रिक्त पद होने के बावजूद उसे मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने की बजाय आगामी भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। कहा गया है कि 1994 व 1999 के शासनादेश में कहा गया कि सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने त्रिलोकीनाथ मिश्र के केस में प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद इस परीक्षा में प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। कहा गया है कि पद रिक्त होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
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याचिका में इन पदों को भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि दिव्यांग श्रेणी के 21 रिक्त पद, 157 प्रोविजनल अभ्यर्थियों के रिक्त पद तथा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने से पद रिक्त होने के बावजूद उसे चयनित मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा रहा है। उसे अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया गया, जो नियमों का उल्लघंन है।