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इलाहाबाद हाईकोर्ट: टीईटी के विवादित प्रश्नों पर अपीलें खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने टीईटी 2018 (TET 2018) के 15 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कुछ प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानने से इनकार कर दिया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट: टीईटी के विवादित प्रश्नों पर अपीलें खारिज
प्रयागराज, विधि संवाददाताSat, 05 Jan 2019 10:32 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने टीईटी 2018 (TET 2018) के 15 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कुछ प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि वे सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के हैं। कोर्ट ने 15 प्रश्नों में से केवल दो पर दोबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी। कोर्ट ने अपील में उठाए गए मुद्दों को बलहीन माना है और कहा कि टीईटी हर साल होती है। असफल छात्रों के लिए कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का बिना ठोस वजह के प्रयोग नहीं कर सकती। वे अगले वर्ष भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रश्न गलत साबित करने का भार वादकारी पर है। यदि विशेषज्ञ की राय प्रश्नों के पक्ष में है तो कोर्ट उसे ही मानेगी। जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से न हो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिमांशु गंगवार व कई अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार टीईटी 2018 के 15 प्रश्नों को लेकर विवाद सामने आया। इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विशेषज्ञ पैनल गठित किया। विशेषज्ञ पैनल ने आपत्तियों पर विचार कर उन्हें निस्तारित कर दिया। पैनल ने 13 प्रश्न सही पाए। केवल दो प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेने को कहा गया। एकल पीठ ने सचिव को दो प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ राय लेने को कहा। इसी आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि एकल पीठ को सभी 15 विवादित प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञ राय लेनी चाहिए थी। यह भी कहा गया था कि कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे।

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