
नोएडा में फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने नोएडा की रत्ना मित्रा की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, एडवोकेट पुष्कर मेहरात्रा, ऐश्वर्या सिंह एवं देविका कपूर और नोएडा के वकील को को सुनकर दिया है ।
याची का कहना है कि नोएडा में सेक्टर 135 स्थित उसके फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है । इस पर याची ने आपत्ति दाखिल की थी लेकिन नोएडा उस पर कोई निर्णय लिए बिना कार्रवाई कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह का कहना था कि नोएडा को इस प्रकार का आदेश करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। नोएडा का कहना है कि फार्म हाउस यमुना के बाढ़ क्षेत्र में हैं जबकि नोएडा द्वारा बाढ़ क्षेत्र का चिन्हीकरण नहीं किया गया है। याचियों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगले आदेश तक मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है।






