सजा के बाद अमरमणि कितने दिन जेल में रहे और कितने दिन अस्पताल में, कोर्ट ने तलब किया पूरा रिकॉर्ड
मधुमिता हत्याकांड में सजा काटकर रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वह कितने दिन जेल में रहे और कितने दिन अस्पताल में, इसका रिकॉर्ड तलब किया है।

कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 18 साल से ज्यादा की सजा काटकर जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपहरण के 22 साल पुराने मामले में बस्ती कोर्ट में बीमारी की वजह से पेश न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा है कि सजा होने के बाद कितने दिन अमरमणि जेल में रहे और कितने दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
इससे पहले यह सवाल मधुमिता की बहन ने भी उठाया था। तब जेल प्रशासन ने बस इतना ही कहा था कि जब भी वे बीमार पड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान समय में वह बंदी नहीं हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड फिलहाल जेल के पास नहीं है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि को 25 अगस्त को जेल से रिहा किया जा चुका है।
16 अक्तूबर को रिकॉर्ड के साथ होना है कोर्ट में पेश
बस्ती में दर्ज अपहरण केस की गत शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा 11 सितंबर को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट देखी। मेडिकल बोर्ड ने बताया है कि अमरमणि का इलाज राज्य चिकित्सा परिषद के अनुसार चल रहा है। वहीं, मेडिकल बोर्ड ने बताया कि अमरमणि को अवसाद की बीमारी है। कोर्ट ने इस मेडिकल रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मात्र अवसाद के आधार पर किसी को कोर्ट आने से अवमुक्त नहीं किया जा सकता।
पेश कराने के लिए जेल अधीक्षक को आदेश
कोर्ट ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोरखपुर आदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से अमरमणि को आगामी 16 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करें। साथ ही कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर से अमरमणि के इलाज के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद की गाइडलाइन की सत्यापित छायाप्रति कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में पहले ही गैरहाजिर चल रहे दो अन्य आरोपियों को पेश करने के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव को भी कोर्ट ने पत्र लिखा है।
