ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश69000 शिक्षक भर्ती मामले की टाइम लाइन, हाईकोर्ट के फैसले से पहले अब तक क्या-क्या हुआ

69000 शिक्षक भर्ती मामले की टाइम लाइन, हाईकोर्ट के फैसले से पहले अब तक क्या-क्या हुआ

यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई।। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है...

69000 शिक्षक भर्ती मामले की टाइम लाइन, हाईकोर्ट के फैसले से पहले अब तक क्या-क्या हुआ
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ Wed, 06 May 2020 06:27 PM
ऐप पर पढ़ें

यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई।। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है। 

आइए जानते हैं इस भर्ती मामले में कब-कब क्या हुआ : 

- शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया। 

-इसके लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराए जाने के लिए 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश निकाला गया। 

- सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 5 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञप्ति दी गई। 

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 

-परीक्षा के बाद शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2019  द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65% अर्थात 97/150  और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उत्तीर्णांक  60% अर्थात 90/150  निर्धारित किया गया। 

69000 शिक्षक भर्ती:कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी के सीएम और शिक्षामंत्री

 - शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2019 द्वारा न्यूनतम उत्तीर्ण घोषित किए जाने से परेशान होकर शिक्षा मित्रों द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की गई। इसमें कई याचिकाएं दायर की गई। 

-सभी को एक साथ न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित की गई। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 और 45% के आधार पर परीक्षाफल घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। 

-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2019 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विशेष अपील संख्या 207/2020 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम मोहम्मद रिजवान व अन्य योजित की गई। 

 -उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा आयोजित अपील के साथ आयोजित विशेष अपीलों को 06 मई को निस्तारित किया गया। 

- शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2019 को नियमानुसार मानते हुए 60 एवं 65% न्यूनतम उत्तीर्णांक  के आधार पर परीक्षा फल घोषित किए जाने का आदेश दिया गया

- 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। जिसमें तीन 3,86,00 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें